Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश – 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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Gyanvapi Masjid court order

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग स्वीकार करते हुए केस को 10 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया

शीर्ष अदालत ने 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे को यह कहते हुए सिविल जज से जिला जज, वाराणसी को स्थानांतरित कर दिया था कि इस मुद्दे की जटिलताओं और संवेदनशीलता को देखते हुए 25-30 साल से अधिक के अनुभव वाला एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मामले से निपटे तो बेहतर है.
शीर्ष अदालत ने जिला न्यायाधीश को मस्जिद समिति द्वारा दायर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 के तहत अर्जी की प्राथमिकता पर फैसला करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि दीवानी मुकदमा 1991 के कानून द्वारा वर्जित है.शीर्ष अदालत ने 17 मई को, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां ”शिवलिंग” पाया गया है, और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी.

मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और इसकी धारा 4 का उल्लेख कर रहा है, जो 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी भी स्थान के धार्मिक स्वरूप के रूपांतरण के लिए मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है.