BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली समेत बोर्ड के अन्य अफसरों को आज उच्चतम न्यायलय से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए BCCI को इस बात की परमिशन दे दी है कि वह कूलिंग ऑफ पीरियड नियम में संशोधन कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि अपनी याचिका में बोर्ड ने संशोधन की जो बात कही है उससे हमें लगता है कि इस रूल को बनाने का जो हमारा जो वास्तविक लक्ष्य था, वह प्रभावित नहीं होता और हम बोर्ड के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं।
बोर्ड ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी वह उसे इस नियम में संशोधन करने की अनुमति दे, जिससे एक अफसर अपने एक ही कार्यकाल में राज्य संघ और बीसीसीआई के अपने कार्यकाल को अलग-अलग अवधि में पूरा कर सके. अब कूलिंग ऑफ पीरियड के तहत बोर्ड के अधिकारी अपना एक कार्यकाल राज्य क्रिकेट संघ और दूसरा कार्यकाल बीसीसीआई में पूरा सकते हैं.