Drugs Case : आर्यन खान को अभी जेल में काटने होंगे दिन, 13 अक्टूबर को होगी जमानत पर सुनवाई

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Aryan Khan Drugs Case

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. आर्यन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. वह इस समय मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं. शुक्रवार को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी.

सतीश मानशिंदे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से आर्यन खान की जमानत को लेकर बात की. उन्होंने कहा- ये तो नेचुरल है कि अगर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है तो हम हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे. हमने जमानत याचिका मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में फाइल कर दी है. इस पर आज सुनवाई हो सकती है.

बुधवार को होगी सुनवाई
आर्यन खान की जमानत याचिका पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी. उसके बाद ही फैसला होगा कि आर्यन को जमानत मिलती है या उन्हें कुछ और समय जेल में रहना होगा.

कोर्ट ने कही थी ये बात
आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा था कि ये याचिका हमारे सामने योग्य नहीं है इसलिए मैं इसे खारिज करता हूं. जमानत का सही तरीका स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है. इस कोर्ट में जमानत उचित नहीं है.

शाहरुख खान के ड्राइवर से हुई पूछताछ
आपको बता दें एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को पूछताछ के लिए समन भेजा था. शनिवार को उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई है क्योंकि ये ड्राइवर आर्यन को पार्टी के लिए छोड़ने के लिए गया था.

जेल में बंद हैं आर्यन
न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. यहां उन्हें शुरु के 3-5 दिन तक क्वारंटीन सेल में रखा गया है. उसके बाद उन्हें बाकी कैदियों के रखा जाएगा. हालांकि आर्यन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. फिर भी नियम के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन सेल में रहना होगा.

आपको बता दें एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेड डालकर आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं. कई घंटों तक एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया था. क्रूज से एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए थे.