लखीमपुर हिंसा मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत मामले में आदेश 11 जनवरी तक के लिए सुरक्षित

318
ashish mishra bail reserved tby allahabd highcourt
ashish mishra bail reserved by allahabd highcourt

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत मामले में आदेश 11 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जनवरी को ही होगी. इसके पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में जुटी SIT ने 5000 पन्नों की चार्जशीट स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी. इसमें 14 आरोपी बनाए गए थे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था.

बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्र समेत सभी 13 आरोपी जेल में बंद है. हिंसा के मामले में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है. वीरेंद्र शुक्ला पर आरोप है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था. हिंसा वाले दिन आशीष मिश्र की थार के पीछे वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो चल रही थी. तिकुनिया में हिंसा के बाद वीरेंद्र शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो को छिपा दी थी. उसने गाड़ी के मौके पर नहीं होने की बात कही थी.