New Year 2021 Guidelines: उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न पर नहीं है कोई रोक, लेकिन करना होगा इन नियमो का पालन

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कुछ दिनों से कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा गया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वर्ष पर मनाए जाने वाले जश्न पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन नियम-निर्देशों का सावधानी भरा पहरा जरूर लगा दिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने प्रदेश भर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नववर्ष पर किसी भी कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी।

नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सजगता और सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। कोई भी आयोजन संबंधित जिलाधिकारी और कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पहले से सूचना देकर ही किए जा सकेंगे।

अधिकारियों से कहा गया है कि अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर सूचीबद्ध कर लिया जाए। उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी पता कर लें। इसके साथ ही आयोजकों को कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देश भली-भांति बता दिए जाएं। यह भी स्पष्ट कर देना होगा कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के पालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा।