कर्नाटक हिजाब विवाद: बेंगलुरु में शिक्षण संस्थानों के आसपास अब 8 मार्च तक धारा 144 लागू, धरना-प्रदर्शनों की इजाजत नहीं

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    Karnataka Hijab-Controversy

    कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब (Hijab) को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बेंगलुरु (Bangalore) में शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी जमावड़े या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. संस्थानों के आसपास धारा 144 आठ मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी है. शुरू में नौ फरवरी को निषेधाज्ञा जारी की गयी थी, जो 22 फरवरी की सुबह तक प्रभावी रहेगी. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने नया आदेश पारित कर कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में स्कूलों, कॉलेजों में वर्दी संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं. ऐसे में प्रदर्शनों से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए बेंगलुरु शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित सुरक्षा कदम उठाना आवश्यक समझा गया है.

    आदेश में कहा गया है, ‘‘चूंकि मुद्दा अभी भी ज्वलंत बना हुआ है, ऐसे में उसके पक्ष और विपक्ष में बेंगलुरु शहर में प्रदर्शन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में यह उचित समझा गया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को और दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि बेंगलुरु शहर में स्थित स्कूलों, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और ऐसे अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई जमावड़ा या प्रदर्शन ना हो.’’ राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिजाब बनाम भगवा शॉल विवाद को लेकर दिसंबर के अंत से से विवाद चल रहा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है.

    मैसूर में एक निजी कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म रूल रद्द किया
    हिजाब को लेकर बढ़ते विवाद को लेकर कर्नाटक के मैसूर शहर के एक निजी कॉलेज ने भी शुक्रवार को अपना यूनिफॉर्म रूल रद्द कर दिया है. मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में बैठने की इजाजत दे दी गई है. इस तरह का फैसला करने वाला कर्नाटक पहला कॉलेज बन गया है. मैसूर के डीडीपीयू डीके श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि चार छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से प्रदर्शन शुरू हो गया था. हंगाम बढ़ता देख यह फैसला लिया गया है.

    हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई
    वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य में चल रहे हिजाब विवाद पर सुनवाई चल रही है. छात्राएं हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले का इंतजार कर रही हैं. अभी तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने को कहा है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.