Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कल से खुलेंगे कॉलेज, हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई

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    colleges to be reopen in karnataka

    कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच हाई स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए हैं और इसके बाद कल यानी मंगलवार से राज्य में कॉलेजों को फिर से खोल दिया जाएगा. राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की है कि 16 फरवरी से सभी प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खोल दिए जाएंगे. बता दें कि कर्नाटक के शिमोगा, उडुपी और बेंगलुरु जैसे कई जिलों में विरोध -प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई थी और हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद सभी कॉलेज बंद कर दिए गए थे.

    लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद स्कूलों में मिला प्रवेश
    इसके बाद, राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के प्रस्ताव के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला किया है. सोमवार को खुले स्कूलों में छात्राओं को क्लास के बाहर ही हिजाब हटाने के लिए कहा गया. उडुपी जिले में फिर से खुलने वाले सभी हाई स्कूलों में सामान्य उपस्थिति देखी गई. स्कूल परिसरों में हिजाब पहनकर पहुंची मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले उन्हें हटाने के लिए कहा गया.

    कर्नाटक के मांड्या में रोटरी स्कूल के बाहर माता-पिता और एक शिक्षक के बीच उस समय बहस छिड़ गई जब छात्रों को परिसर में प्रवेश करने से पहले हिजाब या हेडस्कार्फ़ उतारने के लिए कहा गया. कथित तौर पर माता-पिता में से एक ने शिक्षक से अनुरोध किया कि वे हिजाब उतारे बिना छात्रों को कक्षा के अंदर जाने दें.

    कर्नाटक में आज भी जारी रहेगी हिजाब विवाद की सुनवाई
    कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाज़ी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हिजाब मामले की सुनवाई आज भी जारी रखेगी. जब तक मामला अदालत में है, तब तक छात्रों को बिना किसी धार्मिक परिधान के कक्षाओं में जाने की अनुमति है.

    वहीं, कर्नाटक सरकार उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर हिजाब के उपयोग पर नए दिशानिर्देश पेश कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, नए दिशानिर्देश हिजाब और बुर्का में आने वाले छात्रों को स्कूलों में प्रवेश करने और फिर ड्रेस में बदलने की अनुमति देंगे. सीएम बसवराज बोम्मई हाईकोर्ट के प्रस्ताव के आधार पर इस तरह के दिशा-निर्देशों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे.