यूबीएस बैंक को लंदन में भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के लक्जरी घर पर कब्जा करने और बेचने का अधिकार मिला

220
Vijay Mallya
Vijay Mallya

कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत (UK Court) ने मंगलवार को खारिज कर दी. स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी.

लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है. माल्या के लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती हैं.

माल्या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. वह 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था. भारतीय एजेंसियों ने यूके की कोर्ट से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की और लंबी लड़ाई के बाद यूके की अदालत ने 14 मई को माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर मुहर लगा दी थी. हालांकि, कानूनी दांव-पेचों के चलते उसे अब तक भारत नहीं लाया जा सका है.

भारत स्थित ब्रिटेन उच्चायोग ने बताया था कि माल्या के प्रत्यर्पण से पहले कुछ कानूनी जटलिताएं हैं और उसके समाधान की जरूरत है. ब्रिटेन के कानून के तहत जबतक सारे मामले नहीं सुलझ जाते हैं तबतक किसी का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है.