आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एक्टर के खिलाफ केस चलाने की याचिका खारिज

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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आमिर खान के खिलाफ दायर क्रिमिनल याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि आमिर खान के 2015 में असहिष्णुता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साल 2015 में पब्लिक मीटिंग में आमिर खान ने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। मेरी पत्नी किरण कहती है कि भारत में अब नहीं रहा सकता। हमें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। आमिर के इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी । सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल भी किया गया था। वहीं उनके बयान के पर रायपुर के रहने वाले दीपक दीवान ने उनके खिलाफ केस किया था। पहले ये केस निचली अदालत में किया गया था। निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया था । उसके बाद दीपक दीवान ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दीपक दीवान की याचिका पर सुनवाई की और फिर उसे खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल ने की थी और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में आमिर खान के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता।

मामले में आमिर खान की तरफ से भी वकील डीके ग्वालरे ने पक्ष रखा था। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने तर्क संगत और विधि अनुरूप ही निर्णय दिया है, क्योंकि जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, वह केंद्र व राज्य शासन की जांच का विषय है और उनका क्षेत्राधिकार है। इसमें किसी निजी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।