मुहर्रम 2021 को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जुलूस पर लगी रोक, घर में रख सकेंगे ताजिया, मजलिस में 50 लोग शामिल होने की इजाजत

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मुहर्रम भले ही सरकार ने जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी लेकिन लोग घर में ताजिया स्‍थापित कर सकते हैं. वहीं मोहर्रम पर मजलिस में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. यूपी सरकार ने मोहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की है.

सरकार ने शनिवार को मुहर्रम को लकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए घरों में ताजिया रखने और किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है.

यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाए.

सरकार के आदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालुओं के एकत्र होने की अनुमति शर्तों के साथ दी गई है. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग तथा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरती जाएंगी. साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी.

अपर मुख्य सचिव गृह ने आदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार का जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति न दी जाएगी. सार्वजनिक रूप से ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे. ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.

सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ न एकत्र होने देने, संवेदनशील एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न होने देने और अवैध शस्त्र लेकर चलने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.