अनलॉक दिल्ली की नई गाइडलाइन : आज से पाबंदियों में मिली थोड़ी और राहत, इस बार दो सप्ताह के लिए दिशा-निर्देश

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संक्रमण दर कम होने के साथ ही दिल्ली में अनलॉक की राह पर तेजी से निकल पड़ी है। चरणबद्ध तरीके से हो रही अनलॉक की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सोमवार से शिक्षण संबंधी ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई है। शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और एसेंबली हॉल भी खोलने की अनुमति मिल गई है। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से हटा दिया है। डीडीएमए ने अनलॉक की नई गाइड लाइन रविवार को जारी कर दी। यह गाइडलाइन 26 जुलाई तक के लिए जारी की गई है। इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों को खोलने की पूर्व प्रक्रिया का भी आभास मिल रहा है। नये दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सभी जगहों पर कोविड-19 से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया व दिशा-निर्देंशों के साथ बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में ट्रेनिंग और इकट्ठा होने के उद्देश्य के लिए ऑडिटोरिटम और एसेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए इन सेंटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्कूलों में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने की अभी इजाजत नहीं होगी। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को दिल्ली सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आदेश में दिल्ली पुलिस, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी  ट्रेनिंग भी शामिल किया गया है। ऑडिटोरियम व एसेंबली हॉल में स्कूल, कॉलेज का कार्यक्रम, लेक्चर या अन्य पढ़ाई से शिक्षण से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। 

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, स्पा, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मनोरंजन पार्क, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। आदेश में पूर्व की तरह ही दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। शादी-समारोह के लिए भी 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठा लोग नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही मंजिल जा सकेंगे। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि संक्रमितों की संख्या कम हुई है। संक्रमण दर भी लगातर घट रही है। स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। 

डीडीएमए के आदेश के बाद दिल्ली सरकार फिर से स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी करेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अब स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी और संबंधित योजना पर काम शुरू करेगी। इस निर्णय से दिल्ली सरकार की चल रही कई शिक्षा परियोजनाओं जिसमें ऑफ लाइन मोड में शिक्षक प्रशिक्षण शामिल है को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों ने 19-31 जुलाई के बीच  पीटीएम की भी योजना बनाई है। इससे स्कूलों को फिर से खोलने पर भी अभिभावकों के विचार जानने का मौका मिलेगा।