सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह का दिखना भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, जिसमें कहा गया है कि यह सारनाथ में लायन कैपिटल के विपरीत है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, “यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं।” “यह नहीं कहा जा सकता है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना में स्थापित भारत का राज्य प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है।”