भीमा कोरेगांव में आरोपी सुधा भरद्वाज को ज़मानत

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भीमा-कोरेगांव मामले (Koregaon-Bhima case) में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) की विशेष अदालत ने बुधवार को कहा कि वकील-कार्यकर्ता सुधा भरद्वाज को 50,000 रुपये के मुचलके पर जेल (Jail) से रिहा किया जा सकता है. भारद्वाज को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से तकनीकी खामी के आधार पर जमानत मिली है. अदालत ने भारद्वाज को नकद मुचलका जमा कराने की अनुमति दी, जिससे वह बुधवार या बृहस्पतिवार को जेल से बाहर आ सकेंगी. वह अभी मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा उनकी रिहाई के लिए लगाई अन्य शर्तों में उनका अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के भीतर रहना और उसकी अनुमति के बिना मुंबई छोड़कर नहीं जाना शामिल हैं.

बंबई उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को भारद्वाज को तकनीकी खामी के आधार पर जमानत प्रदान कर दी थी और विशेष एनआईए अदालत को उनकी जमानत की शर्तों और रिहाई की तारीख पर फैसला लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता को बुधवार को विशेष न्यायाधीश डी ई कोठलिकर के समक्ष पेश किया गया.