सपा नेता मनीष अग्रवाल की जमानत हुई मंजूर, जेल से मिली रिहाई..

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सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रतीक कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोपों में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मनीष जगन अग्रवाल की सोमवार को जमानत मिलने के बाद शाम को जिला कारगर से रिहाई हो गई जिला कारगर लखनऊ के जेलर किशोर दीक्षित ने बातचीत में मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई की पुष्टि की शांति भंग की धारा में सहायक पुलिस आयुक्त के यहां से जमानत मिलने के बाद अग्रवाल को रिहा कर दिया गया पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार को सहायक पुलिस आयुक्त की अदालत से मनीष जगन अग्रवाल की जमानत मंजूर हो गई

सभी धाराओं में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान

दरअसल अग्रवाल की रिहाई के संदर्भ में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्योंकि मामले में दर्ज सभी धाराओं में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है इसलिए इसमें गिरफ्तारी का औचित्य नहीं था अग्रवाल की गिरफ्तारी शांति भंग के मामले में की गई थी इसलिए जमानत मुचलका भरने पर अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी उल्लेखनीय है कि अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार को राज्य पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और उनके साथ सपा के कार्यकर्ता भी अग्रवाल की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर मुख्यालय के बाहर जमा हो गए इस दौरान करीब ढाई घंटे तक अफरा-तफरी की स्थिति रविवार की शाम को अखिलेश यादव अग्रवाल से मिलने लखनऊ गए थे