अभिनेता सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सत्र न्यायालय के उस पहले के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उनके पनवेल फार्महाउस पड़ोसी NRI केतन कक्कड़ के खिलाफ निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में एक्टर ने कहा कि केतन ने उनके खिलाफ कई सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं जो प्रकृति में मानहानिकारक थे. उन्होंने कहा कि केतन के पोस्ट न केवल उनके खिलाफ अपमानजनक और शर्मनाक हैं, बल्कि सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती हैं और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करते हैं.
इस केस की सुनवाई 22 अगस्त को बॉम्बे कोर्ट की जस्टिस सीवी भडांग की सिंगल जज बेंच करेगी. इससे पहले मार्च में सत्र न्यायालय ने एक्टर द्वारा पूर्व के सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दायर मानहानि मामले में केतन के खिलाफ इंजक्शन ऑर्डर पारित करने से इनकार कर दिया था।
पडोसी केतन ने दावा किया है कि 1995 में या उसके आसपास उसने और उसकी पत्नी ने एक्टर सलमान खान के फार्महाउस के पास एक घर, आश्रम, मंदिर, आदि के निर्माण के लिए एक निश्चित भूखंड खरीदा था. केतन ने यह भी दावा किया कि उसे आवंटित भूमि का भूखंड कथित तौर पर महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा सलमान के इशारे पर और उनकी मिलीभगत से रद्द कर दिया गया था. यह भी कहा कि उनके भूखंड के प्रवेश और निकास को अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया था और एक गेट का निर्माण करके अवरुद्ध कर दिया गया था.