RBI ने निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक ने चेन्नई स्थित निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से जुड़े निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लि. पर जुर्माना लगाया गया है. एनबीएफसी के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता से संबद्ध ‘सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट नॉन-डिपोजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपोजिट टेकिंग कंपनी’ (आरबीआई) निर्देश, 2016 के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया.

शीर्ष बैंक ने कहा कि कंपनी को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस दिया गया था. कंपनी के जवाब और उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.

हाल ही में आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया थां. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी थी. सूचना में कहा गया था, ”रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है.”

हाल ही में आरबीआई ने कहा था कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.