केंद्रीय मंत्री स्मृति के खिलाफ धोखाधड़ी की अर्जी हुई खारिज, शूटर वर्तिका सिंह ने सुलतानपुर में दी थी अर्जी

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केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव व एक अन्य पर एमपी-एमएलए न्यायालय में पड़ी धोखाधड़ी के मुकदमें की अर्जी को जज ने खारिज कर दिया है। जज द्वारा जारी आदेश में मुकदमें को लेकर कोई ठोस आधार न मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है।

प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वार्तिका सिंह द्वारा बीते 23 दिसंबर को एमपी-एमएलए न्यायालय में केंद्रीय मंत्री, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व एक अन्य के खिलाफ अर्जी देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग किया था। उनका आरोप था कि केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की गई थी। जज पीके जयंत ने क्षेत्राधिकार को लेकर मामले में अगली तिथि दी थी। क्षेत्राधिकार को मानते हुए मामले की सुनवाई शुरू की । जज द्वारा मुसाफिरखाना कोतवाल से वार्तिक के खिलाफ दर्ज मुकदमें की केस डायरी तलब किया था।

मामले में वादी का बयान भी बीती छह फरवरी को दर्ज किया गया। स्मृति के अधिवक्ता संतोष पांडेय व वार्तिका ने अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी की बहस सुनने के बाद बीती 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को जज पीके जयंत ने एफआईआर का आधार पर्याप्त न मानते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।