मनी लॉन्ड्रिंग केस में चंदा कोचर व पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्ज शीट

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर और अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र का प्रारूप पेश कर दिया। 

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गठित अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के लिए छह सितंबर की तारीख तय की। इस मामले के अन्य आरोपियों में वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत भी शामिल हैं।

पिछले साल सितंबर में ईडी ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था, जबकि विशेष अदालत ने चंदा कोचर और धूत को क्रमश: फरवरी और मार्च में जमानत दे दी थी। इस मामले में इन दोनों आरोपियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ईडी ने दीपक कोचर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। तभी ईडी ने कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक केस दर्ज किया था।

आरोप लगाया गया है कि वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली आईसीआईसीआई बैंक की एक समिति द्वारा स्वीकृत 300 करोड़ रुपये की ऋण राशि में से 64 करोड़ रुपये, वीडियोकॉन द्वारा एक अन्य फर्म, न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) को हस्तांतरित कर दिए गए थे। 

ऋण स्वीकृति के एक दिन बाद 8 सितंबर 2009 को यह राशि ट्रांसफर की गई थी। इसे लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। एनआरपीएल पहले न्यूपावर रिन्यूएबल्स लि. के नाम से जानी जाती थी। इसका स्वामित्व दीपक कोचर के पास है।