लखनऊ: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर लगेगा 5 हज़ार का जुर्माना

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High security number plate
High security number plate

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य करने का आदेश इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अरविंद पांडे ने जारी किया था. आदेश के मुताबिक़ लोगों को उनके वाहनों की अंतिम संख्या के आधार पर समय सीमा दी गई थी। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ?

ये नंबर प्लेट एल्युमीनियम धातु से बनी होती हैं जो विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं से लैस होती हैं। इनमें शीर्ष बाएं कोने पर नीले रंग में एक हॉट-स्टैम्प्ड अशोक चक्र क्रोमियम (20 मिमी X 20 मिमी) होलोग्राम, IND चिह्न के नीचे एक 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) लेजर-ब्रांडेड और एक हॉट-स्टैम्प वाली फिल्म शामिल है। वर्णमाला और अंक, जिसमें ‘INDIA’ 45˚ के कोण पर अंकित है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन कैसे करें?

https://www.bookmyhsrp.com/ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, एफिक्सेशन के स्थान का चयन करें और बुकिंग विकल्प चुनें। आप इन नंबर प्लेट को आरटीओ और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों से ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के क्या हैं फायदे?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक ‘उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट’ है जो कई लाभ प्रदान करती है

प्लेट एक गैर-हटाने योग्य स्नैप-ऑन लॉक के साथ आती है जिसे बदलना मुश्किल है। इस अनिवार्य HSRP नियम के पीछे मुख्य विचार यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ न करे।

इस कदम से न केवल चोरी के वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी बल्कि नकल और जालसाजी के मामलों से बचने में भी मदद मिलेगी।

ये प्लेट तभी जारी की जाती हैं जब कोई वाहन मालिक इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जैसी जानकारी प्रदान करता है। यह वाहनों को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।

चूंकि डेटा इसे एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है, यह अधिकारियों को वाहनों का पता लगाने और उनकी पहचान करने में मदद करेगा।