Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज, सोमवार से खुलेंगे स्कूल

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    कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राज्य सरकार की आर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने को लेकर आदेश पारित किया गया है। इसके तहत कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 व 12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है।

    1 से 10 तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे
    उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा एक से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी से खुलेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    सीएम ने सभी अधिकारियों के साथ की बैठक
    उधर, स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए।

    कॉलेजों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध नहीं
    स्कूल कॉलेजों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाए जाने की अफवाह के बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथा नारायण ने कहा कि कॉलेजों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि डिजिटल लर्निंग अध्ययन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है। उन्होंने कहा, “आजकल आधुनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब आदि शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल के उपयोग पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

    आतंरिक मुद्दों पर टिप्पणी न करें: विदेश मंत्रालय
    कर्नाटक हिजाब विवाद पर कुछ देशों की ओर से की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि, कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में लागू ड्रेस कोड का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के अधीन है। ऐसे में हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी न करें।