हिजाब विवाद : कर्नाटक HC थोड़ी देर में सुनाएगा फैसला, उडुपी में धारा 144 लागू ; स्कूल-कॉलेज बंद

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karnataka high court
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हिजाब मामले (Hijab Row) में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण बेंच थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकती है. उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक ग्रुप की क्लास में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए. यह मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार यूनिफॉर्म संबंधी नियम पर अड़ी रही. उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार हिजाब मामले से जुड़े मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है औप कोर्ट सुबह साढ़े दस बजे से फैसले का क्रियान्यवन वाला हिस्सा सुना सकती है.

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पूरी बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई. इन लड़कियों ने अनुरोध किया था कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.

एक जनवरी को उडुपी के एक महाविद्यालय की छह लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया था. इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा इन लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में जाने से रोके जाने के विरूद्ध किया गया था.