जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, पीठ आज करेगी सुनवाई

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भगवान हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पिछले हफ्ते हुई झड़प के बाद बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण ढहाने पहुंचे उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी। शीर्ष अदालत ने एनडीएमसी के विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई करेगा।

सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, कुछ बेहद गंभीर हो रहा है और इसमें आपको दखल देने की जरूरत है।

पिछले हफ्ते जहां दंगे हुए, जहांगीरपुरी के उस इलाके में इमारतों के कुछ हिस्सों को ढहाने का आदेश दिया गया है। यह पूरी तरह असांविधानिक और गैरकानूनी है। इस तरह के अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले पांच से 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है। लेकिन एनडीएमसी ने कोई नोटिस भी नहीं भेजा।