ITR Filing Last Date: आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत, अब 15 मार्च टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख

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income tax return last date

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की चुनौती और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने कारोबारी करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत देते हुए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है. सीबीडीटी (CBDT) ने आज ऐलान किया है कि AY 2021-22 (Assessment Year) के लिये आईटीआर (Income tax return) भरने की अंतिम तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है. तारीखों में ये छूट आम करदाताओं के लिये नहीं है. जानिये सीबीडीटी की इस राहत से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब

क्यों बढ़ाई गई रिटर्न भरने की अंतिम तारीख
सीबीडीटी के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोविड की वजह से जारी मुश्किलों और रिपोर्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आने वाली समस्याओं को देखते हुए सीबीडीटी ने अंतिम तारीखों को आगे बढ़ा दिया है.इसके साथ ही कई अन्य अहम तारीखों को आगे बढ़ाया गया है.

किसे मिलेगा तारीखों में बढ़ोतरी का फायदा
गीता नाथ एंड एसोसिएट्स की पार्टनर निकी दुबे ने जानकारी दी कि ये राहत उन करदाताओं को मिलेगी जिन्हें रिटर्न भरने के लिये किसी भी नियम के तहत अपने खातों को ऑडिट करवाना जरूरी होता है.यानि समयसीमा में आज मिली छूट कारोबारी करदाताओं के लिये ही है, ऑडिट की आवश्यकताओं की वजह से कॉर्पोरेट करदाताओं को रिटर्न फाइल करने के साथ कई अहम औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं, ऐसे में मुश्किल प्रक्रिया और कोविड की चुनौती को देखते हुए सीबीडीटी ने करदाताओं को समयसीमा में राहत देने का ऐलान किया है. समयसीमा बढ़ने के साथ करदाताओं को ऑडिट कराने के लिये वक्त मिलेगा

क्या होगा फैसलों का आम करदाताओं पर असर
सीबीडीटी का ये फैसला कॉर्पोरेट करदाताओं के लिये है. ऐसे में इस फैसले का आम करदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यानि उनके लिये रिटर्न की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी और जो इस अवधि में अपना रिटर्न नहीं भर सके हैं उन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी.

तय समयसीमा में रिटर्न न भरने पर क्या होगा एक्शन
अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस एक हजार रुपये पड़ेगी और अगर इनकम 5 लाख से ज्‍यादा है तो ये लेट फीस 10 हजार रुपये तक देनी होगी. अगर आपका टैक्‍स बकाया होगा और आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा है तो एक दिन की देरी के लिए भी आपको पूरे महीने का 1 फीसद की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. अगर आपका टैक्‍स ज्‍यादा कटा है और आप रिफंड लेने वाले थे लेकिन 31 तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको इस रिफंड को लेने में भी देरी होगी.