जरुरी खबर! केंद्र सरकार ने बनाए बीमा से जुड़े नए नियम, पॉलिसीधारकों को मिलेगी ये सुविधा

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आज के समय में ज्यादातर लोगों ने बीमा पॉलिसी ले रखी है, ऐसे में सरकार ने पॉलिसीधारकों की समस्या को कम करते हुए बीमा से जुड़े नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के तहत ग्राहक बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. साथ ही ऑनलाइन अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. बता दें कि सरकार ने बुधवार को बीमा संबंधी शिकायतों और निष्पक्ष समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम, 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधित नियमों के तहत बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच विवादों से लेकर एजेंटों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों तक की शिकायत की जा सकती है.

पॉलिसीधारक अब शिकायत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ओंबुड्समैन को दे सकते हैं साथ ही अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर कहा है कि नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत बीमा कंपनियों को कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, ताकि पॉलिसी धारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑन लाइन ट्रैक कर सकें.

इस नए नियम से बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे. लोकपाल सुनवाई के लिए ग्राहक वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बयान में कहा गया कि लोकपाल की चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन किए गए हैं. चयन समिति में अब ग्राहक अधिकारों को बढ़ावा देने या बीमा सेक्टर में ग्राहक सुरक्षा को आगे बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा.

पिछले साल संसदीय पैनल ने बीमा की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का सुझाव दिया था. संसदीय पैनल ने कहा था कि बीमा लोकपाल के रूप में विवाद और शिकायत सुलझाने के सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है.

भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल स्कीम लागू की गई. इसका उद्देश्य बीमित ग्राहकों की शिकायतों और उनकी समस्याओं का निपटान करना है. बीमा लोकपाल के कार्यालय देश 17 शहरों में बनाए गए हैं. प्रत्येक कार्यालय का अपना क्षेत्राधिकार है आप उस बीमा कंपनी, जिससे आपको शिकायत है, के कार्यालय के क्षेत्रानुसार संबंधित अधिकार-क्षेत्र वाले लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.