Lucknow : पति का हुआ बटवारा , तीन दिन इस पत्नी के साथ दो दिन उस पत्नी के साथ , अजीब हुआ समझौता

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पति का हुआ बटवारा , तीन दिन इस पत्नी के साथ दो दिन उस पत्नी के साथ , अजीब हुआ समझौता

Lucknow : भारतीय कानून के हिसाब से भारत में पति या पत्नी के जीवित होने की अवस्था में एक से ज्यादा पति या पत्नी होने पर भारत में धारा 494 के तहत उसे 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन ये मामला तो एक दम उल्टा है।

लखनऊ के रहने वाले युवक ने पारिवारिक न्यायालय में अपनी पहली पत्नी से तलाख की अर्ज़ी दी थी , लेकिन करोना काल की वजह से ये केस काफी लम्बा चल गया। आपको बता दे की युवक की पहली शादी माता पिता की पसंद से हुई थी जिससे व्यक्ति को 2 बच्चे भी थी। आपसी मन मुटाओ के चलते युवक ने पहली पत्नी से तलाक की अर्ज़ी कोर्ट में दाल दी , उसके बाद युवक ने दूसरी युवती के साथ प्रेम विवाह कर लिया।

इस मामले को सुन कर वकील भी हैरान हो गए जब तीनो ने मिल कर आपस में समझौता कर लिए , समझौते में ये तय हुआ की पति 2 दिन अपनी पहली पत्नी के पास रहेगा और 4 दिन अपनी दूसरी पत्नी के साथ , और साथ में किसी भी तरीके की तीज त्यौहार में कोई रोक टोक नहीं होगी।

पारिवारिक न्यायालय ने ये आदेश भी दिया की वह अपनी पत्नी को हर माह 15 हज़ार रुपये देंगे। जिससे उनके रोज़ मार्ग की ज़िन्दगी सही से व्यतीत कर सके। इस फैसले पर तीनो की रज़ामंदी के बाद कोर्ट ने केस वापस कर दिया।