सांसद और विधायको की कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले और बिहार के पूर्व विधायक साधु यादव को सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी करने के आरोप में 3 साल की सजा और 16 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है.
एक समय लालू प्रसाद ने साधु यादव को विधान परिषद् का विधायक और सदस्य बनाया था। लेकिन पिछले कई सालों से साधु और लालू के रिश्तों में खटास चल रही है जिसके चलते साधु की राजनीती में अब उतनी तूती नहीं बोलती जितनी पहले बोलती थी.