दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या पर नए कोरोनोवायरस के वैरिएंट के कारण रात का कर्फ्यू लगा दिया।
कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक रहेगा।
बुधवार को, अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पुलिस और अग्निशमन इकाई की तैनाती बढ़ा दी गई है, यातायात नियमन की योजना बनाई गई है, और रेस्तरां और बार को अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की मेजबानी करने के लिए नहीं कहा गया है।
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, “सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कोई नए साल का जश्न नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक किसी भी सभा की अनुमति नहीं है।”