दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से मना कर दिया।कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत कई अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि बीजेपी नेता के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.