कोरोना काल के बाद राजस्थान में आज से खुले सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क, इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

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राजस्‍थान में करीब 10 महीने बाद 8 फरवरी यानी आज से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क खुले. राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर 50 फीसदी क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की थी. सिनेमा हॉल संचालकों को केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के अधीन इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.

गाइडलाइन के अनुसार, इनके संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. मास्क पहनना और दो गज की दूरी की पालना करना अनिवार्य होगा. इनके साथ ही सोमवार से आयोजनों में भी अब 200 की संख्या तक लोग शामिल हो सकेंगे. दूसरी तरफ, सोमवार से ही छठी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थी भी स्कूल जा सकेंगे.

– सिनेमा हॉल संचालक अपनी क्षमता की अधिकतम 50 फीसदी संख्या तक ही दर्शकों को प्रवेश दे सकेंगे.
– संचालकों को सिनेमा हॉल को नियमित रूप से सेनिटाइज करवाना होगा.
– दर्शकों के लिए सेनिटाइजेशन की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी.
– दर्शकों के हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के पूरे प्रयास करने होंगे.
– मास्क पहना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है.
– सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर शराब, पान ,गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन निषेध रहेगा.
– इसके साथ ही सिनेमा हॉल में खुद की पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है.

8 फरवरी यानी आज से प्रदेश में सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 की संख्या तक लोग शामिल हो सकेंगे. राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर यह छूट प्रदान की थी. हालांकि अंत्येष्टि में अभी भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं. सामाजिक और अन्य आयोजनों के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व में सूचना देनी होगी. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार कोरोना के कम होते केसों के मद्देनजर एक के बाद एक छूट देती जा रही है. चरणबद्ध तरीके से दी जा रही छूट का असर भी दिखाई दे रहा है और कोरोना केसों में कमी आ रही है.