योगी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, शादी-समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो दर्ज होगी FIR

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    देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना से मचे हाहाकार हो देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में शादी-समारोहों में लोगों के शामिल होने को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए है।

    जिसके अनुसार, प्रदेश में अब शादी-समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड व डीजे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है और बुजुर्गों व बीमार व्यक्ति भी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।