अब गाड़ी ट्रांसफर में नहीं होगी परेशानी, मोटर व्‍हीकल नियमों में बदलाव

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्‍हीकल्‍स नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव व्‍हीकल ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है. इसके तहत गाड़ी मालिक के लिए रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नामिनेशन यानी नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए केंद्रीय मोटर व्‍हीकल्‍स रूल्‍स, 1989 में कुछ बदलाव नोटिफाई किए गए हैं. इस बदलाव से गाड़ी मालिक के मौत होने पर नॉमिनी के नाम से मोटर व्‍हीकल रजिस्‍ट्रेशन करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी.

गाड़ी मालिक अब गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन के समय नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं. पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग तरह की है. नोटिफाई नियमों के तहत नॉमिनी का नाम रजिस्‍ट्रेशन के समय देने पर गाड़ी मालिक को उस व्यक्ति का आईडेंटिटी प्रूफ जमा कराना होगा.

नोफिफिकेशन में कहा गया, वाहन मालिक की मृत्‍यु होने पर, वाहन मालिक ने रजिस्‍ट्रेशन के समय जिस व्यक्ति को नामिनी बनाया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने के भीतर वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसेकि वह वाहन उसे ट्रांसफर किया गया हो. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि नामिनी ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर रजिस्‍ट्रेशन अथॉरिटी उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो. साथ ही यह बता दिया हो कि गाड़ी का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा.”

नोटिफिकेशन के मुताबिक, नॉमिनी या गाड़ी का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए रजिस्‍ट्रेशन अथॉरिटी के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा. साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसे हालात में वाहन मालिक नामिनी से जुड़ा बदलाव करने के लिए सहमति से स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (एसओपी) के साथ रजिस्‍ट्रेशन में बदलाव कर सकता है.

फिलहाल गाड़ी मालिक की मौत होने पर गाड़ी को ट्रांसफर कराने के लिए दावेदार या नॉमिनी को कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना ओर कई बार अलग-अलग आफिस के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री ने 27 नवंबर 2020 को सेंट्रल मोटर व्‍हीकल्‍स रूल्‍स, 1989 में संशोधन का प्रस्‍ताव दिया था. जिसमें गाड़ी मालिक को रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नॉमिनी का नाम दर्ज कराने का प्रावधान किया गया था. सरकार ने सभी स्‍ट्रेकहोल्‍डर्स और आम पब्लिक से इस संशोधन पर सुझाव और टिप्‍पणियां मंगाई थी.