CM योगी आदित्यनाथ ने नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा- अब बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना आपकी ड्यूटी है

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सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टर्म लोन्स पर ब्याज पर ब्याज माफ करने और लोन मोरेटोरियम के विस्तार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।

इससे पहले लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज से जुडे़ इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को और उससे पहले 02 दिसंबर को हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाखों कर्ज लेनदारों की निगाहें लगी हुई हैं, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से आय प्रभावित होने की वजह से लोन मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज लिया है, लेकिन क्या आप चक्रवद्धि ब्याज भी लेंगे? सवाल यह है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह बैंक और जमाकर्ता के बीच अनुबंध का मामला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज का भुगतान और किस्त भी अनुबंध का मामला है, लेकिन आपने वहां भी अपने फैसले लागू किये हैं।