इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में SEBI ने लगाया शिल्पा और राज कुंद्रा पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

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बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी के बाद आए दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है. अब सेबी ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है.

सेबी ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति और कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर अपने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाता है.

इस बीच, मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी.

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था.उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया. बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था.

पुलिस ने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि राज कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी.

उसने यह भी आरोप लगाया कि कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया.