नियमों के उल्लघंन को लेकर, आरबीआई ने इन 2 बैंकों पर लगाया 52 लाख रुपये का जुर्माना

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RBI Bank
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने अपने केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि आरबीआई की ओर से पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि बैंकों पर इस तरह जुर्माना लगाए जाने से ग्राहकों के इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं होगा.

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के (सहकारी बैंक जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 में निहित निर्देशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है.’’

केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और निगरानी के हिस्से के रूप में अलर्ट के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक ने बताया था कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी. जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया आरबीआई ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

नोटिस पर मिले बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन में बैंक को दोषी पाया था और कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था.

रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर भी केवाईसी नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. केन्द्रीय बैंक ने यह भी बताया था कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पिछले महीने आरबीआई ने नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंकपर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

आरबीआई ने रेग्युलेटरी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा ‘प्राइमरी (अर्बन) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमाराशि के प्लेसमेंट’ और ‘क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनीज की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था.