मुंबई : वाशी टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को मिली राहत

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MAHARASHTRA

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को वर्ष 2014 में एक टोल प्लाजा पर तोड़-फोड़ संबंधी मामले में नवी मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश हुए. अदालत ने इस मामले में ठाकरे को जमानत प्रदान की. मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी. ठाकरे पर राजमार्गों से टोल हटाए जाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं के समक्ष उकसाने वाला भाषण देने का आरोप है, जिन्होंने वाशी में टोल प्लाजा पर तोड़-फोड़ की थी.

राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टोल नाकों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और लोगो से टोल नहीं भरने की बात की थी. नवी मुंबई के साथ ही अन्य टोल प्लाजा पर मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी. टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं के साथ ही राज ठाकरे के खिलाफ भी केस दर्ज किया था. मनसे के विधि प्रकोष्ठ के सचिव संतोष सावंत ने बताया कि वाशी के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया था. हालांकि, उनके वकील द्वारा मामले में बहस किए जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था.

सावंत ने कहा कि अदालत ने ठाकरे को पेश होने का निर्देश दिया था और शनिवार सुबह करीब 11 बजे वह पेश हुए. कोर्ट के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज का स्‍वागत किया और नारेबाजी की.  सावंत ने कहा कि अदालत ने मनसे प्रमुख को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की. सावंत ने कहा कि अदालत ने पेशी से स्थायी छूट के अनुरोध वाली याचिका को भी अनुमति प्रदान की.