मणिपुर राज्य में इंटरनेट की सेवा अगले पांच दिनों के लिए बैन कर दी गई है। राज्य गृह मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आर्डर के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व हेट स्पीच फैलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है।
यह आदेश विष्णुपुर जिले के पुलिस अधीक्षक की उस रिपोर्ट के बाद जारी हुआ, जिसमें शनिवार शाम को फुगकचाओ इखांग में 3-4 लोगों की ओर से एक वाहन को आग लगाने की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि इस अपराध के चलते सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश शनिवार शाम से पूरे जिले में दो महीने तक लागू हुआ है।