फिर टली लालू यादव की बेल पर सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट से मिली 19 फरवरी की अगली तारीख

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Lalu Prasad Yadav
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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फिर से सुनवाई टल गई है। अब लालू की जमानत पर कोर्ट ने 19 फरवरी की नई तारीख मुकर्रर की है। यानि हफ्ते भर बाद फिर से लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

झारखंड हाईकोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हफ्ते भर के लिए टल गई है। अब इस पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। इसी दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद की सजा अवधि को लेकर सत्यापित प्रति जमा करने का निर्देश दिया गया है

चारा घोटाले के 5 मामले लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहे हैं। 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है। 3 मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद की ओर से याचिका में कहा गया है कि जेल में उन्होंने 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है।

सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज पेश करने को कहा था। लालू प्रसाद ने इसके लिए समय की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी।

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के नियमित मामले RC 20A/96 में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। देवघर कोषागार से जुड़े RC 64A/96 में साढ़े 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले RC 68A/96 में 5 साल की सजा सुनाई गई। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई चल रही है।

चारा घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब पश्चिमी सिंहभूम जिले (चाईबासा) के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को उजागर किया। बिहार पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तो इसके तार लालू प्रसाद यादव और दूसरे लोगों से जुड़े। बाद में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की, जो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है।