इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में SEBI ने लगाई बायोकॉन के ऑफिशियल पर रोक

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मार्केट रेगुलेटर  सेबी ने फार्मास्युटिकल कंपनी बायोकॉन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीहास तांबे पर इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के कारण सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने पर तीन महीने की रोक लगाई है. इसके साथ ही तांबे को जुर्माना भी चुकाना होगा.

सेबी ने अपने ऑर्डर में बताया है कि बायोकॉन ने संदोज़ के साथ अपनी पार्टनरशिप से जुड़ी जानकारी की घोषणा की थी और अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इनफॉर्मेशन की अवधि 20 दिसंबर, 2017 से 18 जनवरी, 2018 तक थी.

तांबे को इस पार्टनरशिप की जानकारी थी और उन्होंने कंपनी के शेयर्स में 19-27 दिसंबर, 2017 के बीच ट्रेडिंग की थी, जो नियमों का उल्लंघन है.

इसके अलावा तांबे 19 और 20 दिसंबर, 2017 को शेयर्स की बिक्री से जुड़े ट्रेड के बारे में बायोकॉन को निर्धारित अवधि में डिस्क्लोजर देने में भी नाकाम रहे थे.

इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के नियमों के तहत, तांबे को शेयर्स की बिक्री के दो ट्रेडिंग दिनों के अंदर डिस्क्लोजर देना था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

जांच में यह पाया गया कि कम्प्लायंस ऑफिसर से ट्रेडिंग के लिए पहले से क्लीयरेंस लेने के आवेदन करने पर तांबे ने बताया था कि उनके पास प्राइस सेंसेटिव इनफॉर्मेशन नहीं है.

इससे पहले भी सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर बहुत सी कंपनियों के एग्जिक्यूटिव्स के खिलाफ कार्रवाई की है.