केंद्र ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लगाई रोक, अब सिर्फ अस्पतालों को होगी सप्लाई, राज्‍यों को जारी किए दिशा-निर्देश

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    केंद्र ने नौ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रविवार को प्रतिबंधित कर दी ताकि कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। यह निर्णय 22 अप्रैल से प्रभावी होगा। सभी राज्यों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित हाई लेवल एक कमेटी ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।

    इसी के मुताबिक हाई लेवल कमेटी ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। इसमें नौ विशिष्ट उद्योगों को छूट दी गई है। गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

    केंद्र ने सभी मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
    केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने राज्य में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि समिति के निर्णयों का पालन कराया जा सके।

    ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी
    दूसरी ओर से केंद्र ने देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ जाने पर सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। पीएसए संयंत्र ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की अपनी जरूरत के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। इनसे चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर नेशनल ग्रिड पर बोझ भी घटेगा।