गहलोत सरकार ने भारी वाहनों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से किया मुक्त

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प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार की ओर से लगाये रात्रिकालीन कर्फ्यू में परिवहन करने वाले भारी वाहनों को छूट प्रदान कर दी गई है. माल के लोडिंग और अनलोडिंग पर कर्फ्यू की शर्तें लागू नहीं होगी. इसके लिए अलग से पास की भी जरूरत नहीं होगी. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 की ओर से सोमवार देर रात रात्रिकालीन कर्फ्यू के संशोधित आदेश जारी किए गए हैं.

राज्य सरकार की ओर से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के चलते बॉर्डर पर बीते दो दिन में ही करीब 11000 भारी वाहनों के पहिए थम गए थे. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं होने भारी वाहनों की आवाजाही बाधित हुई. 2 दिन में नाइट कर्फ्यू के चलते हजारों ट्रकों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम अटक गया था. लेकिन सरकार के इस आदेश से अब बॉर्डर पर अटके ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है.

जयपुर से थोक व्यापार का माल ट्रकों से जयपुर से बाहर नहीं जा पा रहा था. आवश्यक सेवाओं में होने के बाद भी नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में ट्रांसपोर्ट वाहनों का उल्लेख नहीं किया गया था. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की मांग पर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेजा और नाइट कर्फ्यू में इन्हें छूट दिलाने का आग्रह किया. राजधानी जयपुर से प्रतिदिन रात को लोडिंग का काम चलता है. रात 10 बजे बाद ट्रक शहर से प्रदेशभर और दूसरे राज्यों के लिए निकलते हैं. लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते 2 दिन से लोडिंग का काम नहीं हुआ.

गृह विभाग के शासन सचिव एन एल मीणा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग कार्य में नियोजित व्यक्तियों को रात्रि कर्फ्यू से मुक्त किया गया है. इनके लिए अलग से कोई पास की भी आवश्यकता नहीं होगी.