इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मानने से योगी सरकार ने किया इनकार, कहा – ‘यूपी में नहीं लगेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन’

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    CM Yogi Adityanath
    CM Yogi Adityanath

    उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ-साथ सरकार को निर्देश दिया है. लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है, जिसमें वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी. पर सरकार ने कहा कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी.

    गरीबों के जीवन के साथ आजीविका का भी ख्याल

    आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताने के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में समपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतःस्फूर्त कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं.

    रेमडेसिविर की खेप पहुंची
    इस बीच यूपी के सीएमओ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से बताया कि 20 से 30 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन आज लखनऊ पहुंच जाएंगे. इसके बाद अगले 3 दिनों के भीतर रेमडेसिविर की एक नई खेप भी हमें मिलेगी. सीएमओ ने कहा कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित कुल ऑक्सीजन का उपयोग केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए.