निकाय चुनाव के खत्म होने के साथ ही प्रदेश से हटाई गयी आचार संहिता, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश..

110

नगर निकाय चुनाव के खत्म हों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश से आचार संहिता हटाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि, 9 अप्रैल से चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गयी थी। निकाय चुनाव में दो चरणों 4 और 11 मई को वोटिंग की गयी थी। इसके साथ ही अब 13 मई को परिणाम के साथ ही प्रदेश से आचार संहिता को हटाए जाने का एलान किया गया है।

आखिर क्या होती है आचार संहिता ?

प्रदेश में आयोजित होने वाले नगर निकाय चुनाव , लोकसभा , विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है । आइए जानते है आचार संहिता हटने के साथ ही किन चीजों में मिलेगी छूट ….

1- आचार संहिता हटने के साथ ही किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग कर सकती है । राज्य और केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब अपने कार्यस्थल पर वापस काम शुरू करेंगे।

2- किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास हो पाएगा।

3- आचार संहिता हटने के साथ ही सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जन संपर्क के लिए किया जा सकेगा।

सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक यहां तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से मिलने की अब अनुमति होगी।

5 – राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन वाली कार का इस्तेमाल कर सकता है।

6 – मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग किया जा सकता है।