दिल्ली: ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए माता-पिता से सहमति की आवश्यकता नहीं, सरकार ने जारी किया ये आदेश

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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होगी. हालाँकि, कक्षाओं और परीक्षाओं का हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी 9वीं तक की कक्षाओं के साथ-साथ स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए भी जारी रहेगा. 1 अप्रैल, 2022 से सभी कक्षाएं ऑफलाइन हो सकती हैं.

शनिवार को जारी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, 31 मार्च तक कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाओं में उपस्‍थ‍ित रहने के लिये माता-पिता से सहमति का पालन किया जाएगा. स्कूल प्रशासकों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय उन्हें अप्रैल में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ऑफलाइन प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा आयोजित करने में मददगार होगा.

बता दें कि कोविड-19 के दौरान हाईब्रिड मोड में कक्षाएं आयोजित की जा रही थी. ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिये छात्रों को अपने माता-पिता से कंसेंट लेटर पर साइन कराना होता था. इसके बाद ही वह ऑफलाइन परीक्षा में शामिल हो पाते थे.