DDMA की बैठक में फैसला – दिल्ली में रामलीला समारोह के आयोजन की इजाजत, कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य

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    दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आगामी त्योहार सीजन में कोविड नियमों के कड़ाई से पालन के साथ रामलीला समारोह आयोजनों की अनुमति देने का बुधवार को फैसला किया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन कार्यक्रम स्थलों पर बैठने का उपयुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे साथ ही एक दूसरे के बीच दूरी, अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार और भीड़भाड़ नहीं बढ़ने देने का काम देखेंगे.

    एक सूत्र ने बताया, ‘‘वे देखेंगे कि त्योहार सीजन के दौरान लोग मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी मेले या स्टॉल की अनुमति नहीं दी जाए और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर आयोजकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए.’’

    यह फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक में किया गया. उस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नहीं थे. बैजल ने बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘विशेषज्ञों के साथ विशद चर्चा के बाद खासकर आगामी त्योहार सीजन के मद्देनजर कोविड उपयुक्त आचरण का कड़ाई से पालन करने की जरूरत पर बल दिया गया ताकि संक्रमण फिर उभरकर सामने न आये.’’

    सूत्रों ने कहा कि डीडीएमए कुछ दिनों में विस्तृत एसओपी के साथ एक अन्य आदेश जारी करेगा. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत , शीर्ष विशेषज्ञों एव सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया.

    इसके साथ ही दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने यहां डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बुधवार को कहा कि कक्षा छह से आठ तक के लिए स्कूल पुनः खोलने पर निर्णय त्योहारी मौसम बीतने के बाद लिया जाएगा. हालांकि, उप राज्यपाल ने इसका उल्लेख नहीं किया कि जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल किस महीने में खोले जाएंगे. बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि दीवाली के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं.