उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इसमें बच्चों में भी कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं. हालांकि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही बरतना नहीं चाहती है. इसलिए संक्रमित कर्मचारियों को लेकर नये निर्देश जारी कर दिये गये हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र में कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक “कोविड-19 से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम एक महीने तक का कैजुअल अवकाश दिया जा सकता है,” ये निर्देश 18 अप्रैल को जारी किये गये हैं.
जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारी जिस आवास में रह रहा है कि उसी में यदि उसके साथ रह रहे किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो गया तो संबंधित कर्मचारी को 21 दिनों की अवधि तक की छुट्टी दी जा सकती है. इसके अलावा जिस क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया हो उस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी को भी कंटेंमेंट जोन घोषित रहने तक विशेष अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए.