बिहार सरकार ने शादियों में 200 लोग शामिल होने की दी मंज़ूरी, जानिए कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर क्या है नया प्रावधान

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सरकार ने फिलहाल कोविड-19 के समय में शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। अब शादियों में घराती-बराती मिलाकर दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे।

बिहार सरकार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि तीन दिसंबर के बाद से बिहार में केंद्र सरकार का दिशा-निर्देश और आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। शादियों के अलावा धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों में भी दो सौ लोग शामिल हो सकेंगे।

शादी-ब्याह में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 26 नवंबर को नया आदेश जारी किया था। बैंड-बाजा पर रोक लगा दी गई थी। कहा था कि प्रदेश में केंद्र के दिशा-निर्देश को लागू किया गया है। तीन दिसंबर तक शादी में 100 और श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग शामिल को सकते हैं। इसके बाद 29 नवंबर को आदेश जारी कर 26 नवंबर के आदेश को संशोधित किया गया। अधिकतम 150 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही बैंड बाजा बजाने की छूट दी गई थी।

सर्दियां शुरू होने के साथ ही कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने दिशा- निर्देश जारी किया था। कहा गया था कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पाबंदी लगा सकती है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।

केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करें। एहतियात को लेकर तमाम सुझाव दिए गए थे। 65 वर्ष के अधिक और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई थी।