मुंबई: गैंगस्टर छोटा राजन को 26 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में 2 साल की सजा

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मुंबई की स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्‍ड डॉन छोटा राजन को रंगदारी के एक मामले में सोमवार को दो साल की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2015 का है, जिसमें राजन को 26 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया है. यह चौथा मामला है, जिसमें छोटा राजन को सजा सुनाई गई है. बता दें कि छोटा राजन पर मुंबई के बिल्‍डर नंदू वाजेकर को धमकी देने के साथ ही उनसे 26 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था. सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन के अलावा तीन अन्‍य लोगों को भी रंगदारी के मामले में दोषी माना है. उन्‍हें भी दो-दो साल की सजा सुनाई गई है.

बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अक्‍टूबर 2019 में गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ पांच नए मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी. इनमें से दो मामले अपराध की दुनिया में उसके शुरुआती दिनों के हैं, जब वह अपने उस्ताद राजन नायर के लिए कथित तौर पर शराब की तस्करी करता था. इन्‍हीं में से एक मामला यह रंगदारी का है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छोटा राजन ने जमीन खरीदी के मामले में बिल्‍डर से 26 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. उसकी ओर से बिल्‍डर को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

इससे पहले अगस्‍त 2019 को मुंबई की मकोका कोर्ट ने छोटा राजन को बीआर शेट्टी शूटआउट मामले‌ में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उसे 8 साल की‌ सजा‌ सुनाई थी. 2012 में मुंबई के व्यापारी बीआर शेट्टी पर तीन गोलियां चली थीं, लेकिन वो इस हमले‌ में बाल-बाल बच गए थे.