पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को महिला जज को धमकी मामले में बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धाराएं हटाने का आदेश दिया है। इमरान खान बताया, ‘कोर्ट ने कहा है कि खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते।’ उन्होंने कहा कि ये धाराएं इमरान खान के उस बयान से संबंधित थीं, जिसमें उन्होंने राजद्रोह के एक मामले में उनके एक करीबी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी दी थी।
आपको बता दे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि खान ने एक जनसभा में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को ना बख्शने की धमकी दी थी। एक मामले में इमरान के सहयोगी शाहबाज गिल को जमानत ना मिलने पर इमरान ने कार्रवाई की धमकी दी थी। शाहबाज को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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