बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका लगा है भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है कोर्ट ने अब्बास अंसारी की ओर से इस मामले में चार्जशीट और प्राथमिकी रद्द करने की मांग खारिज कर दी है अब्बास अंसारी की याचिका पर न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सुनवाई की।
दरअसल अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ कोतवाली में 3 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में लोगों के बीच घृणा को बढ़ाने और हिंसा को भड़काने वाला भाषण दिया अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने सपा अध्यक्ष से कहा है कि चुनाव जीतने के बाद 6 माह तक किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जो यहां है वही रहेगा पहले हिसाब किताब होगा उसके बाद ट्रांसफर का सर्टिफिकेट जारी होगा।
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