कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई से माँगा जवाब

126
rape
kuldeep

यूपी के उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जबाव मांगा है। कुलदीप सेंगर ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की है। ये शादी अगले साल आठ फरवरी को होनी है। कुलदीप सेंगर ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि शादी की रस्में जनवरी से शुरू हो जाएंगी। न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की डिविज़न बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी कर कुलदीप सेंगर के बताए तथ्यों की जांच करने और स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 16 जनवरी को होगी।

दरअसल उन्नाव में 4 बार के बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में उन्नाव में रेप का आरोप लगा था। इसको लेकर कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने उन्नाव पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर अभी न्यायिक हिरासत में हैं।